Bihar Social Security Pension Yojana 2026: बिहार में 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पूरी जानकारी, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Bihar Social Security Pension Yojana 2026

Bihar Social Security Pension Yojana 2026: बिहार सरकार अपने राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए Bihar Social Security Pension Yojana 2026 के तहत कुल छह अलग-अलग पेंशन योजनाएं चला रही है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है, कोई महिला विधवा है या परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हर योजना की पूरी जानकारी एक एक करके डिटेल्स से बताई गई है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की तरफ से हाल ही में अगस्त 2026 की पेंशन राशि लगभग 105 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जा चुकी है, और हर लाभार्थी को प्रति माह ₹1,100 की दर से भुगतान किया गया है। यानी अब पुरानी ₹400 वाली पेंशन राशि पूरी तरह बढ़ाकर लागू कर दी गई है। इस आर्टिकल में हम एक-एक करके सभी छह योजनाओं की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत न पड़े।

Table of Contents

Bihar Social Security Pension Yojana 2026: Overview
विवरणजानकारी
योजना का नामBihar Social Security Pension Yojana 2026
राज्यबिहार
योजना का प्रकारसामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग)
कुल योजनाएं6
मासिक पेंशन राशि₹1,100 प्रति माह
भुगतान का तरीकाDBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे बैंक खाते में
आवेदन माध्यमRTPS काउंटर / SSPMIS ऑनलाइन पोर्टल
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार में कौन-कौन सी 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चल रही हैं

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत नीचे दी गई छह योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें से तीन योजनाएं राज्य सरकार अपने स्तर से चलाती है, जबकि तीन योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की गई हैं।

  1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (राज्य योजना)
  2. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य योजना)
  3. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना (राज्य योजना)
  4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केंद्र सहायता प्राप्त)
  5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केंद्र सहायता प्राप्त)
  6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केंद्र सहायता प्राप्त)

अब इन सभी योजनाओं को एक-एक करके पूरे विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी योजना आपके परिवार के लिए सही है।

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की अपनी योजना है, जो राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्यदेश्य यह है कि बढ़ती उम्र में किसी भी बुजुर्ग को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कितनी पेंशन राशि मिलती है

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को ₹1,100 प्रति माह की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि पहले ₹400 थी।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता शर्तें

  • आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन, पारिवारिक पेंशन या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • बिहार निवास प्रमाण-पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

2. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पूरी जानकारी

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना खासतौर पर उन विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिन्हें आर्थिक सहारे की सख्त जरूरत है। यह भी राज्य सरकार की अपनी योजना है और इसमें उम्र की शर्त बाकी विधवा पेंशन योजनाओं से थोड़ी अलग रखी गई है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि

लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत ₹1,100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आती है।

लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • महिला की वैवाहिक स्थिति विधवा होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए, या परिवार BPL सूची में शामिल होना चाहिए।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • BPL प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पूरी जानकारी

यह योजना केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जाती है और बिहार में इसे बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुख्य आधार के रूप में देखा जाता है। इसमें BPL श्रेणी के बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन राशि कितनी मिलती है

पात्र लाभार्थी को इस योजना के तहत भी ₹1,100 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का पात्रता की शर्तें क्या हैं

  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में सूचीबद्ध होना चाहिए।
  • आवेदक बिहार में न्यूनतम 3 वर्ष से निवास कर रहा हो, ऐसी शर्त RTPS सेवा में बताई गई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आयु या जन्मतिथि से जुड़ा प्रमाण
  • BPL/गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण
  • बैंक या डाकघर की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिहार निवास प्रमाण-पत्र

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पूरी जानकारी

यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसका फायदा उन विधवा महिलाओं को दिया जाता है, जो BPL धारक परिवार से हैं। इसमें उम्र सीमा तय की गई है, जो इसे लक्ष्मीबाई पेंशन योजना से अलग बनाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि की जानकारी

इस योजना के तहत पात्र महिला को ₹1,100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता शर्तें

  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
  • महिला का परिवार BPL सूची में शामिल होना चाहिए।
  • महिला की उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की पूरी जानकारी

यह योजना दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जाती है। इसमें दिव्यांगता का प्रतिशत काफी ज्यादा तय किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में मिलने वाली राशि कितनी है

इस योजना में पात्र दिव्यांग लाभार्थी को ₹1,100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक का परिवार BPL श्रेणी में होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना का आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • BPL प्रमाण-पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

6. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना की पूरी जानकारी

यह राज्य सरकार की अपनी योजना है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आय और उम्र से जुड़ी सख्त शर्तें नहीं रखी गई हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग नागरिकों को इसका फायदा मिल सके।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में मिलने वाली राशि की जानकारी

पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना पात्रता शर्तें

  • आवेदक किसी भी आय वर्ग से संबंधित हो सकता है।
  • किसी भी आयु वर्ग का दिव्यांग व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

सभी छह योजनाओं की तुलना एक टेबल में

योजना का नामसंचालनकर्ताउम्र सीमामासिक पेंशन
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनाराज्य सरकार60+ वर्ष₹1,100
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाराज्य सरकार18+ वर्ष₹1,100
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाकेंद्र सहायता प्राप्त60+ वर्ष₹1,100
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाकेंद्र सहायता प्राप्त40-79 वर्ष₹1,100
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजनाकेंद्र सहायता प्राप्त18+ वर्ष₹1,100
बिहार निःशक्तता पेंशन योजनाराज्य सरकारकोई सीमा नहीं₹1,100

Bihar Social Security Pension Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें

अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी प्रखंड के RTPS काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए SSPMIS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्टेप 1: RTPS काउंटर पर संपर्क करें

सबसे पहले अपने प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाएं और जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।

स्टेप 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें

संबंधित योजना का आवेदन फॉर्म लें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 3: दस्तावेज संलग्न करें

फॉर्म के साथ योजना के अनुसार जरूरी सभी दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां लगाएं।

स्टेप 4: फॉर्म जमा करें

पूरा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज RTPS काउंटर पर जमा कर दें।

स्टेप 5: रसीद संभालकर रखें

आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। इसे संभालकर रखें, क्योंकि भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

Bihar Social Security Pension Yojana 2026: आवेदन के बाद स्टेटस कैसे चेक करें

आवेदन जमा करने के बाद आप SSPMIS पोर्टल पर जाकर अपनी Beneficiary ID और वित्तीय वर्ष डालकर पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आपकी पेंशन राशि आपके खाते में भेजी जा चुकी है या नहीं।

कौन-कौन लोग इन पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं

  • वृद्धजन: तय आयु सीमा पूरी करने वाले बिहार के बुजुर्ग नागरिक।
  • विधवा महिलाएं: तय उम्र, आय और अन्य शर्तें पूरी करने वाली महिलाएं।
  • दिव्यांगजन: निर्धारित प्रतिशत की दिव्यांगता रखने वाले नागरिक।




Important Links
Official Website (Department of Social Welfare, Government of Bihar)Click Here
SSPMIS Portal (Online Application / Status Check)Click Here
RTPS Bihar (Offline Application)Click Here
Home PageClick Here
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निष्कर्ष

Bihar Social Security Pension Yojana 2026 के जरिए राज्य के लाखों वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक हर महीने ₹1,100 की पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति इनमें से किसी योजना की पात्रता पूरी करता है, तो देर न करें और अपने नजदीकी RTPS काउंटर से संपर्क करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। आवेदन करने से पहले संबंधित योजना के नियम, दस्तावेज और वर्तमान पेंशन राशि की जानकारी एक बार आधिकारिक स्रोत से जरूर सत्यापित कर लें, क्योंकि सरकारी योजनाओं में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।

Note: पेंशन की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया में सरकारी स्तर पर समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम जानकारी जरूर देख लें।

FAQs: Bihar Social Security Pension Yojana 2026 से जुड़े सामान्य सवाल

Bihar Social Security Pension Yojana 2026 क्या है?

यह बिहार सरकार द्वारा संचालित उन सभी पेंशन योजनाओं का समूह है, जिनके तहत पात्र वृद्धजन, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। इसमें कुल छह योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से तीन राज्य सरकार और तीन केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जाती हैं।

बिहार में कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं?

वर्तमान में बिहार में कुल 6 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना शामिल हैं।

बिहार पेंशन योजना के तहत मौजूदा समय में कितनी राशि मिलती है?

अगस्त 2026 में हुए भुगतान के अनुसार सभी छह योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है। यह राशि पहले ₹400 थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक किया है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

वे सभी बिहार निवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें किसी अन्य स्रोत से सरकारी पेंशन या वेतन नहीं मिल रहा है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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